झारखण्ड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना (Jharkhand Mukhyamantri Protsahan Yojana) के तहत राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार रेगुलर कार्य कर रही है। झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य में उपस्थित बेरोजगार युवक/युवती को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु सहायता राशि देने का प्रावधान है। स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। योग्यता वाले सभी आवेदकों को इसका लाभ दिया जायेगा।
Jharkhand Mukhyamantri Protsahan Yojana 2023
स्कीम | मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना |
राज्य | झारखण्ड |
अथॉरिटी | झारखण्ड सरकार |
उम्र सीमा | 18-35 वर्ष तक |
लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार युवक / युवती |
झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना क्या है?
राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के संकल्प से सरकार ने “Jharkhand Mukhyamantri Protsahan Yojana” को शुरू किया है। झारखण्ड स्टेट के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं, जो किसी भी कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण,आई.टी.आई,पॉलिटेक्निक एवं अन्य सबंधित योग्यता वाले आवेदक इसका लाभ ले सकते है। योजना के तहत योग्य आवेदक को सहायता राशि प्रदान की जाती है।
आवेदन के लिए योग्यता-
- आवेदक बेरोजगार होना चाहिए।
- अल्पकालीन प्रशिक्षण,आई.टी.आई,पॉलिटेक्निक या अन्य तकनीक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हो।
- आवेदक झारखण्ड राज्य के निवासी हो।
- किसी भी प्रकार के अपराध मामला में सजा न हुई हो।
- नियोजनालय में निबंधित (Registration) होना आवश्यक है।
- आवेदक का उम्र सीमा आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तक हो।
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योजना के तहत सहायता राशि-
योग्य लाभार्थी को 5000 रु० प्रति वर्ष दी जाएगी। But, इसके अलावा विधवा,परित्यक्ता,आदिम जनजाति,दिव्यांगों आदि के लिए 50% राशि अतिरिक्त होगी। आवेदन करने के पश्चात दस्तावेज सत्यापन आदि कार्य होगा। यदि अयोग्य साबित होने पर उसका आवेदन को रद्द (Cancel) किया जायेगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता
- तकनीक योग्यता प्रमाण पत्र
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
नोट: सभी दस्तावेज के फोटो कॉपी के साथ आवेदन फॉर्म को सही भर लें और सबंधित विभाग पर जमा करे।
आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
Jharkhand Mukhyamantri Protsahan Yojana की आवेदन प्रकिया ऑफलाइन माध्यम से पूरा करना होगा। योग्य आवेदक का सभी विवरण को जिला स्तरीय समिति के पास प्रस्तुत किया जायेगा। जिससे समिति द्वारा आवेदक का योग्यता को चेक किया जायेगा सही है या नहीं। जिला स्तरीय समिति के स्वीकृत होने बाद नियोजनालय पदाधिकारी का पास जमा किया जायेगा। इसके बाद सबंधित नियोजनालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार के माध्यम से चयनित आवेदक के बैंक खाते में राशि डाल दिया जायेगा।
लाभार्थियों का ब्यौरा प्रदर्शित करना
- नियोजन कार्यालय के सूचना पट और विभागीय वेबसाइट एवं अन्य उपयुक्त स्थल पर लाभार्थियों का ब्यौरा प्रदर्शित करना।
- योजना का कार्यान्वयन एवं संचालन निदेशक,नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखण्ड रांची स्तर से किया जायेगा।
- यह योजना संकल्प निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा।
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Mukhyamantri Protsahan Yojana से Related FAQs:
आवेदक का नया पासपोर्ट साइज फोटो तथा उसमें जन्म तिथि (Date of Birth) भी दर्शाया हुआ होना चाहिए।
हाँ, पहले नियोजनालय में पंजीयन जरूर कर लें। इसके बाद ही मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करे।
आवेदक किसी निजी क्षेत्र में रोजगार मिला न हो तथा स्वरोजगार में भी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए।
नहीं, आवेदक का किसी भी प्रकार के आपराधिक मामला में नाम शामिल नहीं होना चाहिए। तभी वैसे आवेदक को योग्य माना जायेगा।
विभाग के तरफ से ऑनलाइन आवेदन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए इसे वर्तमान में ऑफलाइन विधि से ही आवेदन प्रक्रिया पूरा करना होगा।
इस फॉर्म का आवेदन स्थिति ऑनलाइन माध्यम से आवेदक चेक नहीं कर पायेंगें। आवेदन स्थिति जानने के लिए सबंधित विभाग के कार्यालय में जाएँ।
हमारी जानकारी के अनुसार इस स्कीम का लाभ तो बहुत अधिक आवेदकों को नहीं प्राप्त हुआ है। परन्तु कुछ लोगों को तो जरूर मिला है।
kya daswi pass iske liye aawedan kar sakte hai
Sir my name brahmdev Kumar bhuia
IAM 10th class pass sir mujhe koi rojgar jharkhand me dedigeeyea piliz🙏🙏🙏🙏🙏 philhal mai berojgar hoo