Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana (झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना) जिसे झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा योजना को फरवरी 2021 में घोषणा किया गया। इस योजना के तहत बेरोजगार युवक और युवतियों को स्वरोजगर हेतु ऋण मिलेगा। यदि आप भी रोजगार के तलाश में है, तो ये योजना शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। झारखण्ड सरकार द्वारा समय-समय कोई प्रकार के योजनाओं को शुरू किया गया है, जैसे- मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना,मुख्यमंत्री कन्या दान योजना आदि।
इस पोस्ट में योजना से सबंधित आवेदन कार्य जैसे- झारखण्ड मुख्यमंत्री सृजन योजना क्या है,आवेदन का योग्यता ,आवेदन कैसे करे,योजना के लाभ और योजना से सबंधित अन्य जानकारी जान सकते है। यदि योजना के सभी योग्यता को आप पूरा करते है, तो जरूर आवेदन करे और योजना का लाभ लें। So, अधिक जानकारी के लिए इस पोस्ट को पूरा तक जरूर पढ़े।
Table of Contents
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2021
योजना का नाम | मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना |
राज्य | झारखण्ड |
लाभार्थी | झारखण्ड के बेरोजगार युवक और युवतियों। |
योजना की घोषणा | फरवरी 2021 |
आवेदन के प्रकार | ऑफलाइन आवेदन |
आयु सीमा | 18-45 वर्ष तक। |
परिवारिक आय | वार्षिक आय 5,00,000/- से अधिक न हो। |
विभाग का नाम | झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लिमिटेड |
योजना की घोषणा | श्री हेमंत सोरेन (झारखण्ड सरकार) |
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है?
झारखण्ड सरकार द्वारा फरवरी 2021 में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा योजना का घोषणा किया गया। जिसमें झारखण्ड के युवा वर्ग को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस योजना के तहत झारखण्ड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवक और युवतियों को 25 लाख रूपए तक लोन ऋण देने का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा बिना गारंटर के 50,000 रूपए तक का ऋण दिया जाएगा। जिससे युवा वर्ग को स्वरोजगार से जुड़ने में मदत मिलेगा। सरकार की ये कदम झारखण्ड रोजगार की गति में ओर बढ़त्तरी होगी। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन होगी जो जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यलय या सबंधित निगम कार्यलय में आवेदन जमा कर सकते है। इस योजना को अन्य नाम से भी जाना जाता है जैसे- सूक्ष्म ऋण योजना,लघु व्यवसाय ऋण योजना,वाहन ऋण योजना,व्यवसाय ऋण योजना आदि।

योजना के लाभ पाने का योग्यता-
मुख्यमंत्री सृजन योजना के लाभ पाने के लिए योजना के योग्यता शर्ते को पूरा करना होगा। यदि आप भी इसके योग्यता को पूरा करते है, तो इसका लाभ ले सकते है। निम्न लिखित कुछ योजना के शर्ते है-
- आवेदक झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए।
- अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग और पिछड़ी जाति के आवेदक योग्य होंगें।
- दिव्यांगजनों और सखीमंडल दीदियों को भी योजना का लाभ मिलेगा।
- परिवार का वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक का उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
- सरकारी या अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत कर्मचारी न हो।
- आवेदक किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्थान से लोन पहले से नहीं लिया होना चाहिए।
- योजना के तहत शराब,हड़िया,पालीथीन,कैरी बैग आदि व्यवसाय के लिए वंचित है।
- दिव्यांग आवेदक को सबंधित प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
- वाहन ऋण के लिए आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से लाभ-
- बेरोजगार युवा वर्ग को स्वरोजगार मिलने में मदत मिलेगी।
- योग्य आवेदक को 25 लाख तक का लोन देने का प्रावधान है।
- आवेदक को 5 लाख रुपये तक सरकार अनुदान देगी।
- योजना के तहत 50 हजार रूपये तक का लोन बिना गारंटी का दिया जाएगा।
- युवकों को स्वरोजगार करने का नया अवसर मिलेगा।
- लगभग 40% तक का अनुदान भी दी जाएगी।
योजना के आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज-
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
- निवास प्रमाण पत्र (Residential Certificate)
- जन्म प्रमाण पत्र (Date of Birth Certificate)
- आवेदक का दो पासपोर्ट साइज फोटो और दो फुल साइज फोटो।
- बैंक पासबुक (Bank Passbook)
- दिव्यांग आवेदक के लिए सबंधित प्रमाण पत्र।
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का आवेदन कैसे करे?
यदि आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2021 फॉर्म को भरने का फैसला ले लिए और आवेदन करना चाहते है, तो ऑफलाइन जमा कर सकते है। अभी तक योजना विभाग तरफ से ऑनलाइन आवेदन जमा करने का घोषणा नहीं किया गया है। इसलिए आवेदन फॉर्म को ऑफलाइन जमा करना होगा। ऑफलाइन फॉर्म को सही से भर लें और झारखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम कार्यलय में सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा करें। इसके अतिरिक्त आवेदक राज्य के जिला पदाधिकारी के पास भी जमा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन फॉर्म को जमा कहाँ करे?
आवेदन फॉर्म को भरने के बाद जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यलय या सबंधित निगम के शाखा कार्यलय में जमा किया जा सकता है। नीचे दिए गए तालिका में जिला के नाम,शाखा कार्यलय और सम्पर्क मोबाइल दिया गया है-
जिला नाम | शाखा कार्यलय | सम्पर्क नंबर |
रांची,खूंटी,लोहरदगा,सिमडेगा और गुमला | बलिहार रोड मोराबादी, रांची | 8084622679 |
हज़ारीबाग,चतरा,रामगढ़,बोकारो,कोडरमा,धनबाद और गिरिडीह | बहुउदेशीय भवन,ट्रैकर बस स्टैंड हज़ारीबाग | 7004600628 |
पलामू,लातेहार और गढ़वा | गुलाबझरी भवन बाईपास रोड,डाल्टेनगंज | 9031825488 |
पश्चिम सिंहभूम,सरायकेला खरसवां और पूर्वी सिंहभूम | यूरोपियन क्यवाटर, वार्ड नंबर-9, चाईबासा | 9934134105 |
जामताड़ा,दुमका,देवघर,पाकुड़,गोड्डा और साहेबगंज | कचहरी,कॉपरेटिव बैंक के सामने,दुमका | 9905187885 |
FAQ for Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2021
आवेदन फिलहाल ऑफलाइन जमा करना होगा। आवेदक भरे हुए फॉर्म को जिला पदाधिकारी या अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम कार्यलय में जमा कर सकते हैं।
वैसे आवेदक जो योजना के योग्यता और शर्ते को पूरा करता हो, वे आवेदन ऑफलाइन जमा कर सकते है।
नहीं, चूँकि योजना के शर्ते के अनुसार आवेदक झारखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
फॉर्म भरने के बाद आवेदक को कार्यलय के कार्यदिवस में जमा किया जा सकता है।