झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana) जिसे झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा योजना को फरवरी 2021 में घोषणा किया गया। इस योजना के तहत बेरोजगार युवक और युवतियों को स्वरोजगर हेतु ऋण मिलेगा। यदि आप भी रोजगार के तलाश में है, तो ये योजना शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। झारखण्ड सरकार द्वारा समय-समय कोई प्रकार के योजनाओं को शुरू किया गया है, जैसे- मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना,मुख्यमंत्री कन्या दान योजना आदि।
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023
स्कीम | मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना |
राज्य | झारखण्ड |
योजना की घोषणा | फरवरी 2021 |
आवेदन के प्रकार | ऑफलाइन आवेदन |
आयु सीमा | 18-45 वर्ष तक। |
विभाग | झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लिमिटेड |
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है?
झारखण्ड सरकार द्वारा फरवरी 2021 में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा योजना का घोषणा किया गया। जिसमें झारखण्ड के युवा वर्ग को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस योजना के तहत झारखण्ड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवक और युवतियों को 25 लाख रूपए तक लोन ऋण देने का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा बिना गारंटर के 50,000 रूपए तक का ऋण दिया जाएगा। जिससे युवा वर्ग को स्वरोजगार से जुड़ने में मदत मिलेगा। सरकार की ये कदम झारखण्ड रोजगार की गति में ओर बढ़त्तरी होगी।

आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन होगी जो जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यलय या सबंधित निगम कार्यलय में आवेदन जमा कर सकते है। इस योजना को अन्य नाम से भी जाना जाता है जैसे- सूक्ष्म ऋण योजना,लघु व्यवसाय ऋण योजना,वाहन ऋण योजना,व्यवसाय ऋण योजना आदि।
आवेदन हेतु योग्यता-
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ पाने के लिए योजना के योग्यता शर्ते को पूरा करना होगा। यदि आप भी इसके योग्यता को पूरा करते है, तो इसका लाभ ले सकते है। निम्न लिखित कुछ योजना के शर्ते है-
- आवेदक झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए।
- अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग और पिछड़ी जाति के आवेदक योग्य होंगें।
- दिव्यांगजनों और सखीमंडल दीदियों को भी योजना का लाभ मिलेगा।
- परिवार का वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक का उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
- सरकारी या अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत कर्मचारी न हो।
- आवेदक किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्थान से लोन पहले से नहीं लिया होना चाहिए।
- योजना के तहत शराब,हड़िया,पालीथीन,कैरी बैग आदि व्यवसाय के लिए वंचित है।
- दिव्यांग आवेदक को सबंधित प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
- वाहन ऋण के लिए आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए।
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का आवेदन प्रक्रिया
यदि आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 फॉर्म को भरने का फैसला ले लिए और आवेदन करना चाहते है, तो ऑफलाइन जमा करना होगा। अभी तक योजना विभाग तरफ से ऑनलाइन आवेदन करने का घोषणा नहीं किया गया है। इसलिए आवेदन फॉर्म को ऑफलाइन ही जमा करना होगा। ऑफलाइन फॉर्म को सही से भर लें और झारखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम कार्यलय में सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा करें। इसके अतिरिक्त आवेदक राज्य के जिला पदाधिकारी के पास भी जमा कर सकते हैं।
योजना के लाभ क्या-क्या है?
- बेरोजगार युवा वर्ग को स्वरोजगार मिलने में मदत मिलेगी।
- योग्य आवेदक को 25 लाख तक का लोन देने का प्रावधान है।
- आवेदक को 5 लाख रुपये तक सरकार अनुदान देगी।
- योजना के तहत 50 हजार रूपये तक का लोन बिना गारंटी का दिया जाएगा।
- युवकों को स्वरोजगार करने का नया अवसर मिलेगा।
- लगभग 40% तक का अनुदान भी दी जाएगी।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज-
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
- निवास प्रमाण पत्र (Residential Certificate)
- जन्म प्रमाण पत्र (Date of Birth Certificate)
- आवेदक का दो पासपोर्ट साइज फोटो और दो फुल साइज फोटो।
- बैंक पासबुक (Bank Passbook)
- दिव्यांग आवेदक के लिए सबंधित प्रमाण पत्र।
योजना का उद्देश्य क्या है?
झारखण्ड राज्य में बेरोजगारी बहुत अधिक है। इसलिए राज्य सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्योंकि सभी को नौकरी देना संभव नहीं है। ऐसे स्थिति में यदि युवायें खुद अपना रोजगार का सृजन करता है तो आसानी से अपनी रोज़ी-रोटी कमा सकता है। इससे राज्य के सभी युवायें रोजगार के लिए आत्मनिर्भर होंगें। रोजगार सृजन स्कीम भी इसी कार्य के लिए शुरू किया गया है ताकि युवाओं में अपनी प्रतिभा एवं रूचि के अनुसार अपना स्वयं का बिज़नेस शुरू करे।
आवेदन फॉर्म को जमा कहाँ करना है?
आवेदन फॉर्म को भरने के बाद जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय या सबंधित निगम के शाखा कार्यालय में जमा किया जा सकता है। नीचे दिए गए तालिका में जिला के नाम,शाखा कार्यालय और सम्पर्क मोबाइल दिया गया है-
जिला नाम | शाखा कार्यालय | सम्पर्क नंबर |
रांची,खूंटी,लोहरदगा,सिमडेगा और गुमला | बलिहार रोड मोराबादी, रांची | 8084622679 |
हज़ारीबाग,चतरा,रामगढ़,बोकारो,कोडरमा,धनबाद और गिरिडीह | बहुउदेशीय भवन,ट्रैकर बस स्टैंड हज़ारीबाग | 7004600628 |
पलामू,लातेहार और गढ़वा | गुलाबझरी भवन बाईपास रोड,डाल्टेनगंज | 9031825488 |
पश्चिम सिंहभूम,सरायकेला खरसवां और पूर्वी सिंहभूम | यूरोपियन क्यवाटर, वार्ड नंबर-9, चाईबासा | 9934134105 |
जामताड़ा,दुमका,देवघर,पाकुड़,गोड्डा और साहेबगंज | कचहरी,कॉपरेटिव बैंक के सामने,दुमका | 9905187885 |
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana से Related FAQs:
आवेदन फिलहाल ऑफलाइन जमा करना होगा। आवेदक भरे हुए फॉर्म को जिला पदाधिकारी या अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में जमा करना होगा।
वैसे आवेदक जो योजना के योग्यता और शर्ते को पूरा करता हो, वे आवेदन ऑफलाइन जमा कर सकता है।
नहीं, चूँकि योजना के शर्ते के अनुसार आवेदक झारखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
ऐसे स्थिति में उपलब्ध अन्य नम्बरों पर संपर्क के लिए कोशिश करनी चाहिए। कुछ समय या दिन के बाद दोबारा Try करे।
नहीं,क्योंकि ये फॉर्म ऑफलाइन भरना होगा। इसलिए इसका स्टेटस को ऑनलाइन चेक नहीं हो सकता है।
अगर आप योजना के योग्यता शर्ते को पूरा करते है तो जरूर भर कर स्कीम का लाभ उठा सकते है।
आवेदन फॉर्म को प्रज्ञा केंद्र,ब्लॉक या फॉर्म वाले दुकानों से प्राप्त कर सकते है।
विभाग द्वारा दिए गए सूचना के अनुसार अब तक हजारों लोगों को इसका लाभ प्रदान किया गया है। परंन्तु यह डाटा बहुत ही कम है क्योंकि कम से कम लाखों अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलना चाहिए।
मुझे लोन लेना है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हम जिला लातेहार के बरवाडीह से हैं
Mujhe loan Lena hai