उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा राशन के लाभ प्रदान करने हेतु योग्य परिवार को राशन वितरण का कार्य किया जाता है। राशन कार्ड से सबंधित सभी विवरण तथा सूची को ऑफिसियल वेबसाइट (fcs.up.gov.in) से निकाल सकते है। सरकार द्वारा राशन वितरण से राज्य के लाभार्थी परिवारों को जीविका में मदत मिलती है। UP Ration Card के सभी लाभार्थियों के सुविधा के लिए विभाग द्वारा ‘fcs.up.gov.in‘ पोर्टल जारी किया है। जिसकी मदत से राशन कार्ड से सबंधित कार्य तथा इनफार्मेशन पा सकते है।
Uttar Pradesh Ration Card (fcs.up.gov.in) Portal 2023
Portal | FCS (Food and Civil Supplies) |
Department by | Food and Logistics (U.P) |
Toll Free No | 1800-1800150 |
Helpline Number | 1967 / 14445 |
State | Uttar Pradesh |
Official site URL | fcs.up.gov.in |
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (FCS) क्या है?
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य के योग्य परिवारों जो राशन पाने के हकदार हो,उस परिवारों को प्रति माह राशन प्रदान किया जाता है। But, इसके लिए पहले राशन कार्ड बनाने की जरूरत होती है। जिस परिवार के पास राशन कार्ड होगा,उन्हें विभाग द्वारा प्रत्येक महीने में राशन का लाभ मिलता है।
› अभी उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड लिस्ट चेक करे।
UP Ration Card लिस्ट देखें-
यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के राशन कार्ड सूची को ऑनलाइन माध्यम से देखना चाहते है तो नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करके जान सकते है-
- सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट के इस पेज में जाएँ- https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/Default.aspx
- फिर,अपने जिले का नाम को चयन करना है।
- टाउन / ब्लॉक का नाम को सेलेक्ट करे। (अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते है तो ब्लॉक को चुने और शहरी क्षेत्र से आते है तो टाउन नाम को चुनना होगा)
- अगर ग्रामीण से है तो ब्लॉक चुनने के बाद ‘ग्राम पंचायत’ नाम को चुनें। इसके बाद दुकानदार का नाम तथा राशनकार्ड की संख्या लिंक पर क्लिक करे। इसके अलावा यदि टाउन क्षेत्र से है तो टाउन नाम को चुनने के बाद दुकानदार का नाम तथा राशन कार्ड संख्या दिखाई देगा,उस लिंक पर क्लिक करना है।
- अब, राशन कार्ड संख्या का सूची,कार्डधारी नाम,पिता/पति का नाम,माता का नाम आदि देख सकते है।
राशन कार्ड विवरण कैसे निकालें?
उत्तरा प्रदेश राशन कार्ड के विवरण को निम्न दो तरीके से भी निकाला जा सकता है। आप अपने उपलब्ध विवरण को भर कर चेक कर पायेंगें।
(1) राशन कार्ड संख्या के आधार पर-
- इसके लिए सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट के इस लिंक पर क्लिक करे- https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/NFSASearch.aspx
- फिर, दो विकल्प दिखाई देगा- ‘ (1) राशन कार्ड संख्या’ से तथा ‘ (2) राशन कार्ड अन्य विवरण से’ इनमें से पहला विकल्प को चयन करना है।
- इसके बाद राशन कार्ड नंबर को बॉक्स में डालें तथा कैप्चा कोड को भी भर लें।
- Then, खोजें बटन पर क्लिक करना है। जिससे पश्चात सभी विवरण दिखाई देगा।
(2) राशन कार्ड का अन्य विवरण के आधार पर-
- सबसे पहले Official वेबसाइट के “राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजें” लिंक पर जाएँ।
- Again, ‘राशन कार्ड अन्य विवरण से’ ऑप्शन को चयन करना है।
- कार्डधारी के जिला नाम,क्षेत्र,टाउन,कार्ड के प्रकार आदि को सेलेक्ट करे।
- राशन कार्डधारी मुखिया का नाम अग्रेंजी के बॉक्स में English लिखें।
- अब, कैप्चा कोड को सही भर लेना है और खोजे बटन पर क्लिक करे।
- इसके बाद अगर अन्य कार्डधारियों का भी लिस्ट दिखाई दे तो अपने नाम एवं पिता / पति नाम से देख लेना है तथा View लिंक पर क्लिक करे।
› उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग।
राशन मैनेजमेंट सिस्टम लॉगिन
खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग के राशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल में लॉगिन किया जाता है। इसके लिए पहले Login पेज को खोलना है। वेबसाइट के लॉगिन पेज में उपलब्ध विकल्प जैसे- शाखा,यूजर टाइप आदि विकल्प को चयन करना है। फिर, कैप्चा कोड नंबर को डालने के पश्चात ‘Submit’ पर क्लिक करे।
शिकायत ऑनलाइन दर्ज करे
यदि आपको भी है विभाग के कार्य से सबंधित कोई भी समस्या या शिकायत तो ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करा सकते है। ऑनलाइन तरीके से Complaint सबमिट करना आसान है।
- शिकायत दर्ज करने के लिए पहले ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज में स्थित ‘ऑनलाइन शिकायत करे‘ लिंक पर क्लिक करे।
- इसके पश्चात ‘शिकायत दर्ज करे’ लिंक पर क्लिक करना है।
- जिससे एक फॉर्म खुल के आएगा जिसमें मोबाइल नंबर,शिकायत करने वाला का परिचय,शिकायत विवरण आदि को भर लेना है।
- अब, कैप्चा कोड डालने के पश्चात “दर्ज करे” बटन पर क्लिक करे।
Complaint का Status
यदि आपने उत्तर प्रदेश राशन कार्ड पोर्टल से सबंधित कोई शिकायत ऑनलाइन सबमिट कर लिया है तो आसान स्टेप से स्टेटस को देख पायेंगें। इसके लिए पहले खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जारी cms.up.gov.in/jsk/User/compstatus.aspx उपलब्ध किया जिसमें साइट की Status बॉक्स में रजिस्ट्रेशन नंबर को मदद से शिकायत का स्थिति जान सकते है।
विभाग के संपर्क विवरण
- हेल्पलाइन नंबर: 1967 / 14445
- टोल फ्री संख्या: 18001800150
- पता: 2nd Floor, Jawahar Bhawan, Lucknow- 226001 (U.P)
राशनकार्ड से सबंधित फॉर्म डाउनलोड
यूपी राज्य के राशन कार्ड से सबंधित फॉर्म को ऑनलाइन देख तथा डाउनलोड कर सकते है। इसके लिए पहले डाउनलोड फॉर्म पेज को खोलना है। जिसमें विभिन्न फॉर्म को डाउनलोड कर पायेंगें।
Important Links
UP Ration Card | List | Details |
Official Website | Click Here |
FAQs for UP Ration Card (fcs.up.gov.in) Department 2023
आवेदन के Approval या रिजेक्ट की सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज द्वारा प्राप्त होगा।
यदि आवेदन किया गया हो तो आवेदन की जाँच,स्वीकृत आदि में लगभग 30 दिनों तक का समय लग सकता है।
राशन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन हेतु अपने नजदीक के प्रज्ञा केंद्र / CSC केंद्र से आवेदन करा सकते है।
ऐसे परिस्थिति में अपने दुकानदार / डीलर तथा विभाग से संपर्क कर सकते है।
लड़की की शादी के पश्चात मायके के राशन कार्ड में दर्ज नाम को हटाने के बाद ससुराल परिवार में जोड़ना होगा।
कार्डधारी अगर राशन लाभुक के लिए अयोग्य हो तो उसका राशन कार्ड से नाम हटा दिया जायेगा।
उत्तर प्रदेश राज्य के राशन कार्ड को ऑफिसियल वेबसाइट डाउनलोड कर सकते है। जिसमें राशन कार्ड से सबंधित विवरण जैसे- नाम,सदस्य,डीलर नाम आदि भी दर्शाया हुआ रहता है।