राजस्थान राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राशन का वितरण किया जाता है। जिसका लाभ राज्य के सभी राशन कार्डधारियों को मिलता है। लाभार्थी अपना राशन कार्ड से सबंधित कार्य ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके लिए विभाग ने ‘Rajasthan Ration Card‘ पोर्टल यानि की (food.raj.nic.in) को जारी किया है। जिसकी मदत से ऑनलाइन आवेदन,राशन कार्ड सूची,कार्डधारी का विवरण तथा राशन कार्ड सबंधित अन्य कार्य को भी किया जा सकता है।
Rajasthan State Ration Card Portal 2023
Portal | Rajasthan Ration Card (food.raj.nic.in) |
State | Rajasthan |
Helpline No. | 18001806030 |
Department by | Food and Civil Supplies |
Official site URL | food.rajasthan.gov.in |
राजस्थान राशन कार्ड पोर्टल क्या है?
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को अधिनियम 1956 के तहत वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। इसके पश्चात ही विभाग ने दिसम्बर 2010 से कारोबार को शुभारंभ किया। विभाग द्वारा राज्य के राशन कार्ड के योग्य परिवारों को राशन कार्ड प्रदान करने के बाद खाद्य सामग्री जैसे- चावल,गेंहू तथा चीनी,किरोसिन आदि उपलब्ध कराता है।
राशन कार्ड विवरण निकालें-
अगर राशन कार्ड बन गया है तो ऑनलाइन राशन कार्ड का विवरण पोर्टल की मदत से भी निकाल सकते है। राशन कार्डधारी अपनी डिटेल्स देखने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करे-
- सबसे पहले ऑफिसियल पोर्टल के इस लिंक पर जाएँ- https://food.rajasthan.gov.in/SearchRationCardOld.aspx
- जिला,ब्लॉक,पंचायत तथा गांव नाम को चयन करना है।
- इसके बाद “खोजें” बटन पर क्लिक करे। फिर, पूरी सूची (List) दिखाई देगी।
- कार्डधारी के नाम पंक्ति राशन कार्ड नंबर पर क्लिक करना है।
Rajasthan Ration Card Status
यदि आप राशन कार्ड का स्टेटस जाँच करना चाहते है तो ऑफिसियल वेबसाइट के ‘Rajasthan Ration Card Application Status‘ के पेज पर जाना है। जिसमें ‘Ration Card’ तथा ‘Form Number’ विकल्प में से किसी भी नंबर से जाँच कर सकते है। Then, इसके पश्चात ‘Check Status’ बटन पर क्लिक करना है।
› राजस्थान अपना खाता विवरण ऑनलाइन देखें।
राजस्थान राशन कार्ड के प्रकार-
स्कीम (परिवार) | राशन कार्ड रंग | पात्रता |
एपीएल: (a) डबल गैस सिलेंडर धारक (b) सिंगल गैस सिलेंडर धारक | (a) नीला (b) हरा | सामान्य लाभार्थी |
बीपीएल | गहरा गुलाबी | नगर निगम/ग्राम सभा/नगर पालिका द्वारा चयनित BPL परिवार |
अंत्योदय अन्न योजना | पीला | ग्राम सभ/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा चयनित परिवार। |
स्टेट बीपीएल | गहरा हरा | नगर पालिका/नगर निगम/ग्राम सभा द्वारा चयनित स्टेट BPL फैमिली। |
जिला वार राशन कार्ड विवरण देखें
- इसके पहले ऑफिसियल पोर्टल के ‘जिला-वार राशन कार्ड विवरण‘ लिंक पर क्लिक करना है।
- फिर, जिला नाम पंक्ति में ‘Rural’ तथा ‘Urban’ में से चयन कर लिंक पर क्लिक करे। ब्लॉक,पंचायत,गांव तथा FPS नाम पर क्लिक करना है।
- इसके बाद राशन कार्ड नंबर पूरे गांव का लिस्ट दिखाई देगा।
फीडबैक सबमिट कैसे करे?
- फीडबैक सबमिट करने के लिए पहले Rajasthan Ration Card पोर्टल के इस लिंक पर जाएँ- https://food.rajasthan.gov.in/Feedback_Suggestions.aspx
- फिर, User के ऑप्शन में General Public को सेलेक्ट करे। यदि आप एक विभाग के कर्मचारी नहीं है तो।
- जिला,FPS,नाम,कांटेक्ट नंबर,ईमेल आदि को चुनें एवं भर लें।
- Feedback / Suggestion के विकल्प में चयन करे- Feedback, Query और Suggestion में से।
- अपनी बात को मैसेज बॉक्स में लिखें और कैप्चा कोड को डालें।
- अंत में “Submit” लिखा बटन पर क्लिक करना है।
विभाग के संपर्क विवरण
यदि किसी राशन लाभुक को विभाग से संपर्क करने की जरूरत पड़ रही है, चाहे कोई भी कारण हो जैसे- शिकायत,सुझाव या फिर सवाल आदि। ऐसे स्थिति में बेझिक से विभाग के कांटेक्ट डिटेल्स से किया जा सकता है। इसके लिए डिपार्टमेंट ने हेल्पलाइन नंबर,ईमेल और पता आदि को पोर्टल में उपलब्ध किया है।
- Contact No: 0141-2227352
- Email ID: [email protected], [email protected]
- Office Address: Food Department Govt. Secretariat, Jaipur-302005
Important Links
Rajasthan Ration Card | List | Details |
Official Website | Click Here |
FAQs for Rajasthan Ration Card Portal 2023
यदि किसी राशन कार्डधारी को राशन वितरक दुकानदार से आपत्ति हो तो विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते है। इसके अलावा ऑनलाइन भी कंप्लेंट भी सबमिट किया जा सकता है।
प्रति माह राशन लेने के लिए अपने राशन कार्ड को लेकर राशन दुकानदार के पास जाना होगा। इसके बाद डीलर द्वारा राशन कार्ड में मौजूद सदस्यों के नाम के हिसाब से राशन दिया जायेगा।
हाँ, हाल में ही ऑफिसियल वेबसाइट के URL पता को बदल कर ‘food.rajasthan.gov.in’ रखा गया है। अब इसी साइट से सभी कार्य को पूर्ण करा सकते है।
नहीं, परिवार के कोई भी सदस्य जा कर राशन ले सकता है। परन्तु सदस्य का नाम राशन कार्ड में मौजूद होना चाहिए।
राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ऑफिसियल साइट food.raj.nic.in को food.rajasthan.gov.in में Move कर दिया गया है।
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