राजस्थान राशन कार्ड लिस्ट देखें, food.raj.nic.in Ration Card Status

राजस्थान राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राशन का वितरण प्रदान किया जाता है। जिसका लाभ राज्य के सभी राशन कार्डधारियों को मिलता है। लाभार्थी अपना राशन कार्ड से सबंधित कार्य ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके लिए विभाग ने ‘Rajasthan Ration Card’ पोर्टल यानि की (food.raj.nic.in) को जारी किया है। जिसकी मदत से ऑनलाइन आवेदन,राशन कार्ड सूची,कार्डधारी का विवरण तथा राशन कार्ड सबंधित अन्य कार्य को भी किया जा सकता है।

Rajasthan Ration Card Portal
DepartmentFood and civil supplies
StateRajasthan
Helpline No.18001806030
BeneficiaryRation card holders members
Official websitefood.rajasthan.gov.in

राजस्थान राशन कार्ड पोर्टल क्या है?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को अधिनियम 1956 के तहत वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। इसके पश्चात ही विभाग ने दिसम्बर 2010 से कारोबार को शुभारंभ किया। ऑनलाइन पोर्टल की मदद से डिपार्टमेंट द्वारा राज्य के राशन कार्ड के योग्य परिवारों को राशन कार्ड प्रदान करने के बाद खाद्य सामग्री जैसे- चावल,गेंहू तथा चीनी,किरोसिन आदि भी उपलब्ध कराता है। स्टेट के सभी योग्यता वाले लाभार्थी या आवेदक पोर्टल का अच्छे से उपयोग करे।

विकलांग के पहचान पत्र आईडी कार्ड डाउनलोड।

राशन कार्ड विवरण निकालें-

अगर राशन कार्ड बन गया है तो ऑनलाइन राशन कार्ड का विवरण पोर्टल की मदत से भी निकाल सकते है। राशन कार्डधारी अपनी डिटेल्स देखने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करे-

  1. सबसे पहले ऑफिसियल पोर्टल के इस लिंक पर जाएँ- https://food.rajasthan.gov.in/SearchRationCardTransaction.aspx
  2. जिला,ब्लॉक,पंचायत तथा गांव नाम को चयन करना है।
  3. इसके बाद कैप्चा कोड को लिखना है और “खोजें” बटन पर क्लिक करे। फिर, पूरी सूची (List) दिखाई देगी।
  4. कार्डधारी के नाम पंक्ति राशन कार्ड नंबर पर क्लिक करना है।
Rajasthan ration card list and details
राजस्थान राशन कार्ड विवरण

Rajasthan Ration Card Status

यदि आप राशन कार्ड का स्टेटस जाँच करना चाहते है तो ऑफिसियल वेबसाइट के ‘Rajasthan Ration Card Application Status‘ के पेज पर जाना है। जिसमें ‘Ration Card’ तथा ‘Form Number’ विकल्प में से किसी भी नंबर से जाँच कर सकते है। Then, इसके पश्चात ‘Check Status’ बटन पर क्लिक करना है।

राजस्थान अपना खाता विवरण ऑनलाइन देखें।

राजस्थान राशन कार्ड के प्रकार-

स्कीम (परिवार)राशन कार्ड रंगपात्रता
एपीएल: (a) डबल गैस सिलेंडर धारक (b) सिंगल गैस सिलेंडर धारक(a) नीला (b) हरासामान्य लाभार्थी
बीपीएल गहरा गुलाबीनगर निगम/ग्राम सभा/नगर पालिका द्वारा चयनित BPL परिवार
अंत्योदय अन्न योजनापीलाग्राम सभ/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा चयनित परिवार।
स्टेट बीपीएलगहरा हरानगर पालिका/नगर निगम/ग्राम सभा द्वारा चयनित स्टेट BPL फैमिली।

जिला वार राशन कार्ड विवरण देखें

  • इसके पहले ऑफिसियल पोर्टल के ‘जिला-वार राशन कार्ड विवरण‘ लिंक पर क्लिक करना है।
  • फिर, जिला नाम पंक्ति में ‘Rural’ तथा ‘Urban’ में से चयन कर लिंक पर क्लिक करे। ब्लॉक,पंचायत,गांव तथा FPS नाम पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद राशन कार्ड नंबर पूरे गांव का लिस्ट दिखाई देगा।

फीडबैक सबमिट कैसे करे?

  1. फीडबैक सबमिट करने के लिए पहले Rajasthan Ration Card पोर्टल के इस लिंक पर जाएँ- https://food.rajasthan.gov.in/Feedback_Suggestions.aspx
  2. फिर, User के ऑप्शन में General Public को सेलेक्ट करे। यदि आप एक विभाग के कर्मचारी नहीं है तो।
  3. जिला,FPS,नाम,कांटेक्ट नंबर,ईमेल आदि को चुनें एवं भर लें।
  4. Feedback / Suggestion के विकल्प में चयन करे- Feedback, Query और Suggestion में से।
  5. अपनी बात को मैसेज बॉक्स में लिखें और कैप्चा कोड को डालें।
  6. अंत में “Submit” लिखा बटन पर क्लिक करना है।

विभाग के संपर्क विवरण

यदि किसी राशन लाभुक को विभाग से संपर्क करने की जरूरत पड़ रही है, चाहे कोई भी कारण हो जैसे- शिकायत,सुझाव या फिर सवाल आदि। ऐसे स्थिति में बेझिक से विभाग के कांटेक्ट डिटेल्स से किया जा सकता है। इसके लिए डिपार्टमेंट ने हेल्पलाइन नंबर,ईमेल और पता आदि को पोर्टल में उपलब्ध किया है।

  • Contact No: 0141-2227352
  • Email ID: afcfood-rj@nic.in, secy-food-rj@nic.in
  • Office Address: Food Department Govt. Secretariat, Jaipur-302005

इसकी आवश्यकता क्यों?

राशन किसी भी परिवार के लिए दैनिक तौर चाहिए ही,क्योंकि इसकी वजह से ही इंसान अपना जीवन को जीवित रखता है। परन्तु बहुत से लोगों को सरकार की ओर से मिलने वाले राशन की जरूरत नहीं होती है। इसकी वजह है परिवार का आर्थिक स्थिति अच्छी होना। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से परिवारों को इसकी सख्त जरूरत होती है ताकि परिवार भूखें को भूखें से सोना न पड़े।

FAQs: Rajasthan Ration Card Portal 2024

Q. अगर राशन दूकानदार (डीलर) के कार्य से आपत्ति हो?

यदि किसी राशन कार्डधारी को राशन वितरक दुकानदार से आपत्ति हो तो विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते है। इसके अलावा ऑनलाइन भी कंप्लेंट भी सबमिट किया जा सकता है।

Q. राशन कैसे ले सकते है?

प्रति माह राशन लेने के लिए अपने राशन कार्ड को लेकर राशन दुकानदार के पास जाना होगा। इसके बाद डीलर द्वारा राशन कार्ड में मौजूद सदस्यों के नाम के हिसाब से राशन दिया जायेगा।

Q. क्या राशन लेने के लिए सभी सदस्यों को जाना होगा?

नहीं, परिवार के कोई भी सदस्य जा कर राशन ले सकता है। परन्तु सदस्य का नाम राशन कार्ड में मौजूद होना चाहिए।

Q. राजस्थान राशन कार्ड पोर्टल का नया URL क्या है?

राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ऑफिसियल साइट food.raj.nic.in को food.rajasthan.gov.in में Move कर दिया गया है।

Q. पोर्टल में SCM का ऑप्शन क्यों दिया गया है और इसका फुल फॉर्म क्या है?

SCM का फुल फॉर्म- ‘Supply Chain Management’ होता है। पोर्टल में लॉगिन हेतु लिंक उपलब्ध कर दिया गया है।

Q. ऑनलाइन शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने पर क्या करे?

विभाग के कार्यालय में उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत आवेदन सबमिट करे।

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