उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गरीब रेखा से नीचे वाले परिवार को आर्थिक सहायता हेतु पारिवारिक लाभ योजना के तहत राशि प्रदान की जाती है। इसके तहत यदि परिवार के मुख्य सदस्य का किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो परिवार का आर्थिक स्थिति ओर अधिक ख़राब हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में सरकार की तरफ से वैसे परिवार को मदत दी जाती है। सभी योग्यता वाले आवेदक ‘Parivarik Labh Yojana’ पोर्टल में ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते है।
Uttar Pradesh Parivarik Labh Yojana Portal 2024 | |
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State | Uttar Pradesh |
Helpline | 1800-4190001 |
Beneficiary | Residents of U.P |
Official website | nfbs.upsdc.gov.in |
Table of Contents
पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
उत्तरप्रदेश राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई एक योजना है। जिसमें सरकार की ओर से परिवार को आर्थिक मदत के लिए उचित रकम (पैसा) दी जाती है। यदि किसी गरीब परिवार के मुख्य सदस्य (कमाई करने वाला) का किसी कारण से मौत हो जाती है तो उस परिवार का जीवन-यापन बुरी तरह से ख़राब हो जाती है। इसलिए वैसे परिवार को गवर्नमेंट तरफ से सहायता हेतु परिवार को 30,000 रु० तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ वे परिवार ले सकते है, जो गरीब रेखा से नीचे आते हैं। इस योजना को ‘Parivarik Labh Yojana’ के नाम से भी जाना जाता है।
योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने वाले परिवार को मृत्यु के एक साल के अंदर अप्लाई करना होगा। आवेदन फॉर्म हार्ड कॉपी और डॉक्यूमेंट को राज्य के उप-जिला अधिकारी ऑफिस में जमा कर दें। आवेदन पूर्ण होने के बाद ‘Rastriya Parivarik Labh Status’ चेक करके आवेदन का स्थिति जाँच किया जा सकता है।
› IGRSUP फॉर्म का Registration प्रक्रिया जानें।
Parivarik Labh Yojana Status
यदि आपने पारिवारिक लाभ योजना का ऑनलाइन आवेदन कर लिए है तो Application Status चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करें-
- सबसे पहले Parivarik Labh साइट के इस लिंक को खोलें- http://nfbs.upsdc.gov.in/login.aspx
- फिर, रजिस्ट्रेशन संख्या और मोबाइल नंबर को लिखें।
- “ओटीपी भेजे” बटन पर क्लिक करना है। जिससे रजिस्टर्ड नंबर में OTP आएगा उसे डाल कर वेरीफाई करे।
- कैप्चा कोड को भर कर ‘लॉग इन करे’ बटन पर क्लिक कर दें।
- लॉगिन के बाद आवेदन के स्थिति लिंक पर क्लिक करे और जिला चुनें,रजिस्ट्रेशन या अकाउंट नंबर लिख कर “Search” बटन पर क्लिक करे।
पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन
- सबसे पहले Official वेबसाइट के ‘नया पंजीकरण‘ लिंक को खोलें।
- फिर,जनपद और निवासी विकल्प को सेलेक्ट करे एवं आवेदक का फोटो अपलोड करे।
- आवेदक का विवरण जैसे- नाम,पिता/पति का नाम,लिंग,श्रेणी,पहचान पत्र की फोटोकॉपी को अपलोड करे और अन्य Details को भी भरे।
- फिर, बैंक विवरण जैसे- बैंक का नाम,शाखा नाम,IFSC कोड,खाता संख्या और बैंक पासबुक को अपलोड करे। (नोट: ध्यान रहे की बैंक के विवरण को सही भरे क्योंकि मिलने वाला राशि बैंक खाता में डाला दिया जाता है)
- फिर आगे, मृतक का विवरण के Details जैसे- नाम,पिता/पति का नाम,मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या,मृत्यु की तिथि और आवश्यक डाक्यूमेंट्स को अपलोड करे।
- अब, Captcha कोड को भरे और घोषणा पत्र को सेलेक्ट करे एवं “Submit Form” पर क्लिक करे।
- इसके बाद आवेदक के सभी Details दिखाई देगा। विवरण स्लिप का प्रिंट आउट निकाल ले। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन संख्या को भी नोट कर लें।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद फॉर्म और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र का फोटो कॉपी के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
पारिवारिक लाभ योजना के योग्यता क्या है?
यदि इस योजना का लाभ लेना चाहते है, तो योजना के आवश्यक योग्यता को जान लेना चाहिए। आवेदन करने से पहले योजना के अनिवार्य शर्ते को देख लें, फिर आवेदन करे। So, नीचे योजना के आवश्यक योग्यता के कुछ बिंदु दिया गया है-
- परिवार गरीब रेखा के नीचे निवास करने वाले होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र के निवासी परिवार लिए अधिकतम वार्षिक आय 46,080 तक हो।
- शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवार का अधिकतम सालाना आय 56,450 रु० तक होना चाहिए।
- परिवार के मुखिया (मृतक) का आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक हो।
- मुखिया के मृत्यु की तिथि से एक साल के अंदर आवेदन किया जाना आवश्यक है।
- परिवार उत्तरप्रदेश राज्य के स्थायी निवासी हो।
› UP Sewayojan रोजगार पंजीकरण करे।
योजना के लाभार्थीयों का लिस्ट देखें
- फर्स्ट में UP Parivarik Labh के ‘Beneficiary List‘ लिंक में जाएँ।
- फिर, जिला,तहसील,ब्लॉक,पंचायत,गांव नाम को चयन करना है।
- Then, गांव नाम सेक्शन के Bill Amount संख्या पर क्लिक करे।
- इसके बाद गांव के सभी लाभार्थी का लिस्ट और Details के साथ देख पायेगें।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट साइट फोटो (Passport Size Photo)
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- बैंक पासबुक (बैंक खाता राष्टीयकृत तथा कोर बैंकिंग सिस्टम के अधीन हो)
- निवास प्रमाण पत्र (Residential Certificate)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
- हस्ताक्षर (Signature)
- पहचान पत्र (Identity/Voter Card)
- मृतक का उम्र प्रमाण पत्र (आधार कार्ड/वोटर ID या अन्य उम्र से सबंधित प्रमाण पत्र)
› Shadi Anudan Yojana का ऑनलाइन आवेदन करे।
पोर्टल में लॉगिन प्रक्रिया-
पारिवारिक लाभ योजना पोर्टल में SDM या कल्याण विभाग के अधिकारी अपने आईडी की मदत से लॉगिन कर सकते है। लॉगिन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करे-
- पहले Parivarik Labh Yojana Login के लिए इस ‘लिंक‘ को Open करे।
- फिर, पद (Post) को सेलेक्ट कर लें, जैसे- SDM,समाज कल्याण निदेशालय,DM,कल्याण अधिकारी आदि।
- इसके पश्चात ‘जिला नाम’ और ‘पासवर्ड’ को डालें।
- अब, Captcha कोड को भरे और “Login” पर क्लिक करे।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्यों आवश्यक है?
उत्तर प्रदेश राज्य में अभी भी गरीब परिवार काफी अधिक संख्या में निवास करते है। जिनमें से परिवार के भरण-पोषण के लिए परिवार के कमाई करने वाले मुख्य सदस्य पर ही निर्भर होता है। वैसे परिवार के लिए पारिवारिक खर्च चलाने का एक मात्र सहारा मुखिया (कमाने वाला सदस्य) ही होता है। यदि किसी कारण से अचानक मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार का स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। परिवार के पास घरेलू खर्च के लिए पैसे नहीं होते हैं। जिससे परिवार का आर्थिक स्थिति ओर अधिक बुरा होता है।
वैसे ही पीड़ित परिवार के आर्थिक स्थिति को थोड़ा सहारा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तरफ से तीस हजार रुपये तक की मदत राशि दी जाती है। ताकि परिवार के खर्च में सहायक हो और परिवार की आर्थिक स्थिति उभरे। योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों तक के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच जाएगा।
शासनादेश डाउनलोड प्रक्रिया
विभाग द्वारा योजना से सबंधित शर्ते और नियम को वर्णन किया गया है। जो पीडीएफ फाइल में उपलब्ध है इसे डाउनलोड करके पढ़ लेना चाहिए। Download करने के लिए होम पेज में स्थित शासनादेश डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके देख सकते है।
› जन सूचना पोर्टल के कार्य जानें।
यूपी समाज कल्याण विभाग विभाग के संपर्क विवरण
- Helpline Number (Toll Free): 18004190001
- Email ID: director.swd@dirsamajkalyan.in
- Address: Kalyan Bhavan, Prag Narayan Road,Lucknow- 226001
FAQs: Rastriya Parivarik Labh Yojana Portal 2024
आवेदन ऑनलाइन भरने के बाद फॉर्म के साथ अन्य सभी दस्तावेज को उप-जिलाधिकारी कार्यालय में जमा जरूर करें।
नहीं, योजना के शर्ते के अनुसार आवेदक परिवार उत्तरप्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए।
हाँ, यदि किसी कारणवश परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाए, उसके बाद आवेदन करने के बाद ही पीड़ित परिवार को लाभ मिल सकता है।
यदि आपको योजना से सबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है,तो टोल फ्री नंबर 18004190001 पर कॉल करे। सम्पर्क करने का समय सिर्फ ऑफिस टाइम पर ही करना होगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना समाज कल्याण विभाग,उत्तरप्रदेश के अंतर्गत आता है।
आवेदन फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट को तीन कार्य दिवस (working day) के अंदर जनपदीय समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
अप्लाई के बाद आवेदन पत्र को प्रिंट करे और इसके साथ आवश्यक दस्तावेज का फोटो कॉपी भी साथ में जमा करे।
योजना का पूरा नाम अग्रेंजी में “नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम” है।
नहीं खुलने का कारण टेक्निकल समस्या हो सकती है। इसलिए बाद में पुनः कोशिश करे।
ऐसे में आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा। इसलिए आवेदक को आधार वेरीफाई जरूर करना चाहिए।