उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गरीब रेखा से नीचे वाले परिवार को आर्थिक सहायता हेतु पारिवारिक लाभ योजना के तहत राशि प्रदान की जाती है। इसके तहत यदि परिवार के मुख्य सदस्य का किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो परिवार का आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में सरकार के तरफ से वैसे परिवार को मदत दी जाती है। इसके लिए ‘Parivarik Labh Yojana‘ पोर्टल में ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते है। राज्य के सभी योग्य परिवार इस योजना का लाभ ले सकते है।
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Uttar Pradesh Parivarik Labh Yojana 2023
स्कीम | राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
हेल्पलाइन नंबर | 18004190001 |
लाभार्थी | यूपी के निवासी |
Official site URL | nfbs.upsdc.gov.in |
पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
उत्तरप्रदेश राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसमें सरकार के तरफ से परिवार को आर्थिक मदत के लिए उचित रकम (पैसा) दी जाती है। यदि किसी गरीब परिवार के मुख्य सदस्य (कमाई करने वाला) का किसी कारण से मौत हो जाती है तो उस परिवार का जीवन यापन बुरी तरह से ख़राब हो जाती है। इसलिए वैसे परिवार को गवर्नमेंट तरफ से सहायता हेतु परिवार को 30,000 रु० तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ वे परिवार ले सकते है, जो गरीब रेखा से नीचे आते हैं। इस योजना को ‘Parivarik Labh Yojana‘ के नाम से भी जाना जाता है।
योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने वाले परिवार को मृत्यु के एक साल के अंदर अप्लाई करना होगा। आवेदन फॉर्म हार्ड कॉपी और डॉक्यूमेंट को राज्य के उप-जिला अधिकारी ऑफिस में जमा कर दें। आवेदन पूर्ण होने के बाद ‘Rastriya Parivarik Labh Status’ चेक करके आवेदन का स्थिति जाँच किया जा सकता है।
› IGRSUP फॉर्म का Registration प्रक्रिया जानें।
Parivarik Labh Yojana Status
यदि आपने पारिवारिक लाभ योजना का ऑनलाइन आवेदन कर लिए हैं तो Application Status चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करें-
- सबसे पहले Parivarik Labh साइट के इस लिंक को खोलें- http://nfbs.upsdc.gov.in/Search_Pensioner_nfbs_new.aspx
- फिर, आवेदक का ‘जिला नाम’ को सेलेक्ट कर लें।
- इसके बाद Registration No / Account No को चयन करे और खाली बॉक्स में नंबर को डाले।
- अब, “Search” के बटन पर क्लिक करे। इसके बाद आवेदक का सभी विवरण और एप्लीकेशन की स्टेटस देख सकते है।
पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले Official वेबसाइट के इस लिंक को खोलें- http://nfbs.upsdc.gov.in/RegistrationForm.aspx
- फिर,जनपद और निवासी विकल्प को सेलेक्ट करे एवं आवेदक का फोटो अपलोड करे।
- आवेदक का विवरण जैसे- नाम,पिता/पति का नाम,लिंग,श्रेणी,पहचान पत्र की फोटोकॉपी को अपलोड करे और अन्य Details को भी भरे।
- फिर, बैंक विवरण जैसे- बैंक का नाम,शाखा नाम,IFSC कोड,खाता संख्या और बैंक पासबुक को अपलोड करे।
- फिर आगे, मृतक का विवरण के Details जैसे- नाम,पिता/पति का नाम,मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या,मृत्यु की तिथि और आवश्यक डाक्यूमेंट्स को अपलोड करे।
- अब, Captcha कोड को भरे और घोषणा पत्र को सेलेक्ट करे एवं “Submit Form” पर क्लिक करे।
- इसके बाद आवेदक के सभी Details दिखाई देगा। विवरण स्लिप का प्रिंट आउट निकाल ले। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन संख्या को भी नोट कर लें।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद फॉर्म और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र का फोटो कॉपी के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
पारिवारिक लाभ योजना के योग्यता क्या है?
यदि इस योजना का लाभ लेना चाहते है, तो योजना के आवश्यक योग्यता को जान लेना चाहिए। आवेदन करने से पहले योजना के अनिवार्य शर्ते को देख लें, फिर आवेदन करे। So, नीचे योजना के आवश्यक योग्यता के कुछ बिंदु दिया गया है-
- परिवार गरीब रेखा के नीचे निवास करने वाले होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र के निवासी परिवार लिए अधिकतम वार्षिक आय 46,080 तक हो।
- शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवार का अधिकतम सालाना आय 56,450 रु० तक होना चाहिए।
- परिवार के मुखिया (मृतक) का आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक हो।
- मुखिया के मृत्यु की तिथि से एक साल के अंदर आवेदन किया जाना आवश्यक है।
- परिवार उत्तरप्रदेश राज्य के स्थायी निवासी हो।
› UP Sewayojan रोजगार पंजीकरण करे।
योजना के लाभार्थीयों का लिस्ट देखें
- फर्स्ट में UP Parivarik Labh के ‘Beneficiary List‘ लिंक में जाएँ।
- फिर, जिला,तहसील,ब्लॉक,पंचायत,गांव नाम को चयन करना है।
- Then, गांव नाम सेक्शन के Bill Amount संख्या पर क्लिक करे। इसके बाद गांव के सभी लाभार्थी का लिस्ट और Details के साथ देख पायेगें।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट साइट फोटो (Passport Size Photo)
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- बैंक पासबुक (बैंक खाता राष्टीयकृत तथा कोर बैंकिंग सिस्टम के अधीन हो)
- निवास प्रमाण पत्र (Residential Certificate)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
- हस्ताक्षर (Signature)
- पहचान पत्र (Identity/Voter Card)
- मृतक का उम्र प्रमाण पत्र (आधार कार्ड/वोटर ID या अन्य उम्र से सबंधित प्रमाण पत्र)
› Shadi Anudan Yojana का ऑनलाइन आवेदन करे।
पोर्टल में लॉगिन प्रक्रिया-
पारिवारिक लाभ योजना पोर्टल में SDM या कल्याण विभाग के अधिकारी अपने आईडी की मदत से लॉगिन कर सकते है। लॉगिन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करे-
- पहले Parivarik Labh Yojana Login के लिए इस लिंक को Open करे- http://nfbs.upsdc.gov.in/default.aspx
- फिर, पद (Post) को सेलेक्ट कर लें, जैसे- SDM,समाज कल्याण निदेशालय,DM,कल्याण अधिकारी आदि।
- इसके पश्चात ‘जिला नाम’ और ‘पासवर्ड’ को डालें।
- अब, Captcha कोड को भरे और “Login” पर क्लिक करे।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्यों आवश्यक है?
उत्तर प्रदेश राज्य में अभी भी गरीब परिवार काफी अधिक संख्या में निवास करते है। जिनमें से परिवार के भरण-पोषण के लिए परिवार के कमाई करने वाले मुख्य सदस्य पर ही निर्भर होता है। वैसे परिवार के लिए पारिवारिक खर्च चलाने का एक मात्र सहारा मुखिया (कमाने वाला सदस्य) ही होता है। यदि किसी कारण से अचानक मुखिया की मृत्यु हो जाने पर परिवार का स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। परिवार के पास घरेलू खर्च के लिए पैसे नहीं होते हैं। जिससे परिवार का आर्थिक स्थिति ओर अधिक बुरा होता है।
वैसे ही पीड़ित परिवार के आर्थिक स्थिति को थोड़ा सहारा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तरफ से तीस हजार रुपये तक की मदत राशि दी जाती है। ताकि परिवार के खर्च में सहायक हो और परिवार की आर्थिक स्थिति उभरे। योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों तक के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच जाएगा।
जनपद वार लाभार्थियों का विवरण
- इसके लिए सबसे पहले ऑफिसियल पोर्टल के होम पेज में स्थित ‘जनपद वार लाभार्थियों का विवरण‘ पर क्लिक करे।
- जिला नाम,तहसील,ब्लॉक,पंचायत और गांव का नाम को चयन करना है।
- इसके पश्चात ‘Bill Generated’ के संख्या पर क्लिक करे।
शासनादेश डाउनलोड प्रक्रिया एवं क्या है?
विभाग द्वारा योजना से सबंधित शर्ते और नियम को वर्णन किया गया है। जो पीडीएफ फाइल में उपलब्ध है इसे डाउनलोड करके पढ़ लेना चाहिए। Download करने के लिए होम पेज में स्थित शासनादेश डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके देख सकते है।
› जन सूचना पोर्टल के कार्य जानें।
विभाग के संपर्क विवरण
- Helpline Number (Toll Free): 18004190001
- Email ID: [email protected]
- Address: Kalyan Bhavan, Prag Narayan Road,Lucknow- 226001
Application | Registration | Status |
Official Website | Click Here |
Rastriya Parivarik Labh Yojana से Related FAQs:
आवेदन ऑनलाइन भरने के बाद फॉर्म के साथ अन्य सभी दस्तावेज को उप-जिलाधिकारी कार्यालय में जमा जरूर करें।
नहीं, योजना के शर्ते के अनुसार आवेदक परिवार उत्तरप्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए।
हाँ, यदि किसी कारणवश परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाए, उसके बाद आवेदन करने के बाद ही पीड़ित परिवार को लाभ मिल सकता है।
यदि आपको योजना से सबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है,तो टोल फ्री नंबर 18004190001 पर कॉल करे। सम्पर्क करने का समय सिर्फ ऑफिस टाइम पर ही करना होगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना समाज कल्याण विभाग,उत्तरप्रदेश के अंतर्गत आता है।
आवेदन फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट को तीन कार्य दिवस (working day) के अंदर जनपदीय समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।